शुक्रवार, 3 अक्तूबर 2014

राजेश कुमार श्रीवास्तव पुलिस उपाधीक्षक -------------गवाह ------------8------जारी----2

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ST No. 310/2008
स0 बनाम खालिद मुजाहिद व 1 अन्य
थाना कोतवाली नगर, बाराबंकी
आज दिनांक 24.07.12 को गवाह राजेश
कुमार श्रीवास्तव ने सशपथ बयान किया कि
जो कागज सं0 ब 20/5 लगायत
ब 20/8 है उक्त कागजात मेरे द्वारा सम्बंधित
दूर संचार इकाइयों द्वारा मेरे अधिकृत
मेल आई0डी0 rs@upats.com पर
भेजा गया है जिनका प्रिंट आउट मेरे द्वारा
लिया गया जिस पर प्रदर्श क 19 डाला
गया। मेरे द्वारा बशीर अहमद कोड उर्फ
हिजाजी जो हूजी संगठन के कश्मीर इकाई
का प्रभारी था उसके सम्बंध में यह
सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 25.01.08
को थाना छतरू जनपद किश्वतवाड़ जम्मू
कश्मीर में स्थानीय पुलिस के साथ
हुई मुठभेड़ में उसकी मृत्युकारित हो
गई है के सूचना प्राप्त होने पर वरिष्ठ
पुलिस अधीक्षक जनपद किश्तवाड़ जम्मू
कश्मीर को कार्यालय के पत्र सं0 ATS/
investigation/DSP/07 दिनांक 27.06.08
द्वारा उक्त मृतक आतंकवादी हेजाजी
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के सम्बंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं
अग्रिम कार्यवाही से सम्बंधित अभिलेख
उपलब्ध कराने के लिए फैक्स प्रेषित
किया गया जो शामिल पत्रावली ब-20/11
है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है उस पर
प्रदर्श क-20 डाला गया। वरिष्ठ पुलिस
अधीक्षक किश्तवाड़ द्वारा उक्त् संदर्भ में
फैक्स द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट की काॅपी
प्रेषित की गई जिसकी सत्यापित प्रति
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद किश्तवाड़
के पत्र सं0 CRB/02/08/Nr:@3052&53
दिनांक 01.03.2012 द्वारा माननीय न्यायालय
की सत्यापित प्रति प्राप्त कर भेजी गई जो
पांच वर्क में है, मय कवरिंग पत्र
6 वर्क के साथ अपने हस्ताक्षर से
दाखिल कर रहा हूँ।
सभी प्रपत्रों की फोटोप्रति पहले से
शामिल पत्रावली है यह कवरिंग लेटर
के अलावा सभी 5 वर्क उर्दू में
हैं। भारतीय संचार निगम लिमिटेड
के पत्र सं0 GMDD-SUL/VIG/GI/05
-06/260 दिनांक 01.07.08 द्वारा
Mobile No. 9450047342 के कस्टमर
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address form  सम्बंधित सूचना द्वारा
फैक्स प्रेषित की गई जिसके अनुसार
उक्त मोबाइल नम्बर के धारक का
नाम एवं पता मोहम्मद आसिफ पुत्र
सौहद अहमद ग्राम मसूरन पोस्ट
आफिस नारायनपुर कलां (दोस्तपुर)
जनपद सुल्तानपुर अवगत कराया
गया उक्त पत्र की प्रति पत्रावली में
कागज सं0 ब-20/19 लगायत ब-20/23
है। मेरे द्वारा दिनांक 11.07.08 को
अभियुक्तगणों के विरूद्ध अभियोजन
स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु पत्र पुलिस
उप महानिरीक्षक ए0टी0एस0 मुख्यालय उ0प्र0
लखनऊ के माध्यम से प्रेषित किया
गया जो शामिल पत्रावली कागज सं0
ब-20/28 लगायत ब-20/30 है जो
छायाप्रति है। दिनांक 22.07.08 को
उ0प्र0 शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-1
के पत्र सं0 3563/ख/छः-पु-च-08
-17 (264) बी/08 दिनांक 22.07.08
के द्वारा श्री राज्यपाल की ओर से
सचिव गृह श्री महेश कुमार गुप्ता द्वारा
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा
196 तथा विधि विरूद्ध क्रिया कलाप
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निवारण अधिनियम 1967 की धारा 45
के अधीन मु0अ0सं0 1891/2007 थाना
कोतवाली जनपद बाराबंकी के प्रकरण
में अपराधियों के लिए और उर्पयुक्त कार्यों
के सम्बंध में विधि के अन्य उपबंधों
के अधीन अभियुक्त तारिक काजमी एवं
खालिद मुजाहिद को अभियोजित करने
की स्वीकृति प्रदान कीं जो शामिल पत्रावली
कागज सं0 ब-20/63 लगायत 20/64
है जो श्री महेश कुमार गुप्ता तत्कालीन
सचिव गृह द्वारा हस्ताक्षरित है उनके द्वारा
हस्ताक्षर मेरे समक्ष नहीं किये गये हैं
श्री महेश कुमार गुप्ता के अधीन जनपद आगरा
में मैं कार्य कर चुका हूं तथा उनको लिखते
पढ़ते एवं हस्ताक्षर करते देखा है एवं
उनके हस्ताक्षर को पहचानता हूं। अभियोजन
स्वीकृत पर प्रदर्श क-21 डाला गया।
मेरे द्वारा दिनांक 23.07.08 को अभि-
-युक्तगण सर्वश्री मोहम्मद खालिद मुजाहिद
एवं मोहम्मद तारिक काजमी के विरूद्ध
उक्त अभियोग में आरोप पत्र में अंकित
धाराओं में अपने लेख व हस्ताक्षर में
अनुपूरक आरोप पत्र 95ए प्रेषित किया
उक्त आरोप पत्र शामिल पत्रावली कागज सं0
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ब-20/62 है जिस पर प्रदर्श क-22
डाला गया। मेरे द्वारा महा प्रबन्धक/
नोडल अधिकारी बी0एस0एन0एल0/आइडिया/
वोडाफोन/एयरटेल को अभियुक्तगणों के
पास से बरामद किये गये मोबाइल नं0
के "imei" नम्बरों को उनके नेटवर्क पर
स्कैन कराकर उनकी प्रमाणित प्रति
प्रदान करने तथा उक्त पत्र में अंकित
ICCID नम्बरों को उनसे सम्बंधित
सत्यापन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने,
काॅल डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने
से सम्बंधित प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने
हेतु पत्र स्वः हस्ताक्षर से प्रेषित किया
गया जो टाइपशुदा शामिल पत्रावली
कागज सं0 ब-20/58 है जिस पर
प्रदश्रक-23 डाला गया। मेरे द्वारा
दिनांक 12.8.08 को उक्त विवेचना के
अन्तर्गत अभियुक्त गणों के विरूद्ध पंजीकृत
मु0अ0सं0 3398/07 थाना कोतवाली
जनपद फैजाबाद में फैजाबाद स्थित
न्यायालय परिसर में कारित किये
गये बम विस्फोट के अंगुल चिन्ह की
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रिपोर्ट जो कार्यालय निदेशक अंगुल
चिन्ह संग्रहालय उत्तर प्रदेश के पत्र सं0
F PB-163-08-FZB  दिनांक 12.08.08
द्वारा प्राप्त की गई थी उसकी स्वयं छाया
प्रति करके रिपोर्ट पूरक अभियोग दैनिकी
15 के साथ किता की गई जो पत्रावली
में कागज सं0 31-29/2 लगायत अ-29/7
है उक्त रिपोर्ट की मूल प्रति मु0अ0सं0
3398/07 थाना कोतवाली जनपद फैजाबाद
के विचारण न्यायालय माननीय अपर
सत्र न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम)
में दाखिल है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार
फैजाबाद न्यायालय परिसर में कारित
किये गये विस्फोट के प्रकरण में अभि-
युक्त श्री खालिद मुजाहिद तथा फैजाबाद
के प्रकरण में सम्मिलित सह अभियुक्त
मोहम्मद अख्तर के अंगुलछाप उक्त
घटना स्थल पर उठाये गये प्रदर्शों पर
अंकित अंगुलछाप सुमेदित है।
       to be continued
            on next date
                   सु0त0कि0

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