मंगलवार, 30 नवंबर 2010

नगर कोतवाल समेत 5 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध बेजा हिरासत तथा शारीरिक व मानसिक यातनाओं के विरुद्ध अभियोग दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र सी0जे0एम0को अभियुक्त ने दिया

बाराबंकी। नगर कोतवाली अंतर्गत मो0 लखपेड़ा निवासी ज्ञानेश सिंह उर्फ मण्टू भदौरिया द्वारा अपर मुख्य दण्डाधिकारी एस0पी0शर्मा की अदालत में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र.सं0 देकर नगर कोतवाल जितेन्द्र गिरी समेत पाॅच पुलिस कर्मियों  के विरुद्ध उसे बगैर किसी जुर्म के कई दिनो तक नगर कोतवाली बेजा हिरासत मे रखकर शारीरिक यातनाए देने तथा बाद में हत्या के फर्जी मुकदमे में फॅसाने के कृत्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने का निवेदन किया है।
 जेल से रिमाण्ड पर आए मण्टू भदौरिया ने सी0जे0एम0 को लिखे गए प्रार्थना पत्र में कहा कि विगत 2.10.10 को उसे नगर कोतवाल जितेन्द्र गिरी उ0नि0उपाध्याय एस0ओ0जी0 के आरक्षी शमीम व जय प्रकाश वर्मा तथा विजय यादव यह कहकर कोतवाली ले आए थे कि एक मोटर साइकिल की चोरी के सम्बन्ध में उससे पूछताछ करनी है।
 बाद में पुलिस कर्मियो ने उसे हवालात में बंद कर दिया और कई दिनो तक उसे शारीरिक यातनाए दी गयी तथा मानसिक उत्पीड़न किया गया। घरवालो के सम्पर्क करने पर कोतवाल द्वारा 50 हजार रुपये की माॅग की गयी और न देने पर गम्भीर आरोपो में अभियोग दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दी गयी। मण्टू के अनुसार पुलिस की माॅग पूरी न करने पर उसे बड़ेल मेे हुए जीतू मिश्रा व उसके एक अन्य साथी के हत्याकाण्ड में दर्ज अभियोग सं0- 2227/10 में फर्जी तौर पर फॅसाकर जेल रवाना कर दिया गया जहाॅ से सी0जे0एम0 कोर्ट को लिखे गए पत्र पर पारित आदेश के अनुपालन में जेल मे उसकी डाक्टरी हुई जिसमें गम्भीर चोटे पायी गयी।
 अभियुक्त मण्टू भदौरिया की ओर से विधिक पैरवी फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन एड0,उपेन्द्र सिंह एड0,विजय प्रताप सिंह एड0,पुष्पेन्द्र सिंह एड0, नीरज वर्मा एड0, मो0आमिर एड0 ने की।                   

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