रविवार, 4 जून 2023
अब बाबा का बुलडोज़र चलेगा भाजपा सांसद पर
अब बाबा का बुलडोज़र चलेगा
उत्तर प्रदेश के कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक समेत 52 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने ये कार्रवाई मंडी समिति चौकी में घुसकर पुलिसकर्मियों से मारपीट मामले में की है। वहीं, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। कहा कि आज की ताजा खबर पुलिसवालों ने कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के ऊपर एफआईआर दर्ज की। जनता पूछ रही है कि कब गिरफ्तार होंगे। इन भाजपाइयों से बचने के लिए पुलिस क्या बुलडोजर के पीछे छुपकर अपनी जान बचाए।
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चौकी इचार्ज मंडी समिति हाकिम सिंह की तहरीर के अनुसार, बीती रात मैं अपनी टीम के साथ गस्त कर रहा था, तभी उन्नाव की औरास पुलिस अपहरण के मामले में दबिश देने आई। टाइगर जिम से पांच युवकों पकड़कर अपहृत युवक को बरामद कर उन्नाव लेकर जा रही थी। वायरलेस पर सूचना मिली कि उन्नाव पुलिस की मदद करें। उपनिरीक्षक सुभाष के साथ मौके पर पहुंचा, जहां औरास पुलिस ने पांच आरोपियों को पकड़ रखा था, तभी चौकी इंचार्ज सरायमीरा तरुण सिंह कॉन्स्टेबल लवि के साथ पहुंचे। इसके बाद सभी को चौकी मंडी समिति लाया गया। चौकी में मामला दर्ज किया ही जा रहा था कि तभी अवनीश नाम का युवक आया और कहा कि किसकी अनुमति से पकड़कर लाए हो। सभी को छोड़ने के साथ ही फोन पर बातचीत करते हुए चला गया। इसके थोड़ी देर बाद पुलिस उन्नाव जाने लगी, तभी कुछ लोग आए और आरोपियों को छुड़ाने की कोशिश की।
उन्नाव टीम के रवाना होने के बाद अवनीश नाम का युवक सांसद सुब्रत पाठक को फोनकर बताया कि गलत तरीके से हमारे लड़कों को पकड़ लिया है। आइए नहीं तो चौकी को आग लगा देंगे। फोन को स्पीकर पर डालकर बात करवाने लगा। सांसद ने कहा कि दबिश टीम को वापस बुला लो नहीं तो तुझे आग लगा दूंगा। इसके थोड़ी देर बाद सांसद मौके पर पहुंचे और गाड़ी से उतरते ही चौकी इंचार्ज को पूछा। इस पर अवनीश ने मेरी तरफ इशारा किया।
इनको पुलिस ने किया नामजद
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) अजय अवस्थी ने शनिवार को बताया कि थाना क्षेत्र के मंडी समिति चौकी प्रभारी हाकिम सिंह की ओर से दी गयी तहरीर के आधार पर सांसद सुब्रत पाठक, सचेत पांडेय, पुष्पेन्द्र प्रजापति, विजय पांडेय, वासु मिश्रा, नयन मिश्रा, अवनीश, मोहित कठेरिया, जितेन्द्र शुक्ला और सूरज राजपूत तथा 40-42 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
इन धाराओं में मुकदमा दर्ज
उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा फैलाना), धारा 148 (घातक शस्त्र के साथ उपद्रव), धारा 332 (सरकारी कार्य में व्यवधान), धारा 353 (लोक सेवक के कर्तव्य पालन में अवरोध उत्पन्न करना), धारा 504 (शांति भंग के इरादे से जानबूझकर अपमान), धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 225 (पुलिस हिरासत से अपराधी या किसी अन्य को बलपूर्वक छुड़ाने का प्रयास) समेत अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। मंडी समिति चौकी में मारपीट से घायल हुए हाकिम सिंह, उपनिरीक्षक हेमंत कुमार, तरुण सिंह, सिपाही रोहित लवनिया, सुभाष कुमार और नीरज कुमार को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
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