बाराबंकी। जनपद मुख्यालय से सटे ग्राम सभा क्षेत्र बड़ेल में प्रधानी एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवारों की हत्या के 5 नामजद अभियुक्तों में से तीन अभियुक्तांे को पुलिस ने आज शाम जूडीशियल रिमाण्ड पर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एस0पी0शर्मा के समक्ष पेश किया। अभियुक्तों की ओर से बचाव पक्ष के वकील उपेन्द्र सिंह, एडवोकेट रणधीर सिंह सुमन,राजीव तिवारी,अजय चैहान,आनन्द प्रताप सिंह, अरविन्द वर्मा,पुष्पेन्द्र कुमार,नीरज वर्मा,आमिर खान ने संयुक्त रुप से अभियुक्तों की सुरक्षा की मांग न्यायालय से करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष का गलत प्रयोग करते हुए अभियोजन द्वारा गलत तौर से अभियुक्तों को इस हत्या में फॅसाया गया है या यूॅ कहा जाए कि किसी का कृत्य उनके मुवक्किलों के गले मढ़ दिया गया है। न्यायालय द्वारा बचाव पक्ष की बात गम्भीरता से सुनते हुए पुलिस को निर्देश दिए गए कि वह अभियुक्तों के साथ नियमानुसार पेश आए,यहाॅ एक बात उल्लेखनीय यह है कि नगर कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्तों के चालान के साथ जब्त किए गए शस्त्र मजिस्ट्रेट के परीक्षण हेतु नही प्रस्तुत किए जा सके।
विदित हो कि नगर कोतवाली पुलिस द्वारा कल देर रात अभियुक्त राजेश प्रताप सिंह उर्फ राजू प्रधान तथा बलराम सिंह को लखनऊ बाराबंकी मार्ग पर आल्हापुर गांव के निकट गिरफ्तार कर लिया गया था, वहीं आज प्रातः सरोज सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह जिनके आवास के निकट इस दोहरे हत्याकाण्ड को अंजाम दिया गया था, की भी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली गयी थी।
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