बाराबंकी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बंेच द्वारा अयोध्या मन्दिर मस्जिद विवाद पर दिए जाने वाले निर्णय पर अपने पूर्ववत स्थगन आदेश को समाप्त कर फैसले के हक में हरी झण्डी दिखा देने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा आगामी 30 सितम्बर अपराहन् साढे 3 बजे देश के सबसे पुराने सिविल मुकदमें के निर्णय सुनाने के फैसले के मद्देनजर जिला प्रशासन व पुलिस ने अपनी सफे अंतिम रुप से चुस्त दुरुस्त करने की कवायद शुरु कर दी है।
आज अपराहन् दो बजे के बाद जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय फैसला सुनाने के हक में आया प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस ने अपने सारे काम काज छोड़कर 30 सितम्बर की तैयारियां प्रारम्भ कर दी। डी0एम0 व एस0पी0 दोनो ने मिलकर विचार विमर्श करने के पश्चात अपने द्वारा पूर्ववत में की गयी तैयारियों को आखिरी शक्ल देने में जुट गए। शाम को पुलिस अधीक्षक नवनीत कुमार राणा के नेतृत्व में अपने लाव लश्कर के साथ पूरे नगर में सायरन बजाते हुए फ्लैग मार्च करके जहाॅ एक ओर उपद्रवियों को सचेत किया कि उनकी किसी भी प्रकार की बदनीयती से निपटने के लिए वह पूरी तरह तैयार है तो वहीं दूसरी ओर अमन पसन्द लोगो को इस बात का एहसास दिलाया कि उनकी जानमाल की रक्षा के लिए वह उनके साथ है।
पुलिस अधीक्षक नवनीत कुमार राणा के अनुसार अब तक उन्होने पंचायत चुनाव व अयोध्या विवाद के फैसले के मद्देनजर निरोधक कार्यावाहियां करते हुए पूरे जनपद से 17 हजार 514 व्यक्तियों को पाबन्द किया वहीं 27 हजार 195 लोगो की चालानी रिपोर्ट भेजी गयी। अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवायी करते हुए दो दर्जन से अधिक भटिठयां नष्ट करते हुए 2 हजार ली0 से अधिक अवैध शराब बरामद की। 151 सी-आर0पी0सी0 215 व्यक्तियों को 16 सितम्बर तक गिरफ्तार किया जा चुका है। 56 गैर जमानतीय अपराधी व 73 वाण्टेड अपराधियों के विरुद्ध कार्यवायी की जा चुकी है। 2005 व 2007 वि0स0 चुनाव तथा 2009 लोक सभा चुनाव में चुनावी हिंसा मे लिप्त 46 लोगो को गिरफ्तार किया जा चुका है 238 लोगो को गो वध अधि0 के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। जनपद के 22 में से 18 थानों में पब्लिक एडरेस सिस्टम के तहत लाउड स्पीकर से वायरलेस सेट का सीधा सम्पर्क बना दिया गया है। जिसके द्वारा जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के उच्चाधिकारीगण थानो पर भीड़ को एकत्र कर उन्हे सम्बोधित कर सकते है। पूरे जनपद में मजबूती के साथ धारा 144 की पाबन्दी करायी जाएगी। विशेषतौर पर 30 सितम्बर को फैसला आने के बाद चैराहो पान की दुकानो तथा होटलो इत्यादि भीड़ कतई जमा नही होने दी जाएगी। उल्लंघन करने वालो के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। किसी प्रकार के नारे लगाने मिठाईयां वितरित करने या पटाखा आतिशबाजी छोड़ना पूर्णतया प्रतिबन्धित किया गया है। जनपद के हर थाने में विशेष पुलिस अधिकारी (एस0पी0ओ0) चिन्हित किए जा चुके है जो क्षेत्र की शांति व्यवस्था बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गयी है। कर्तव्यों का निर्वाह न करने पर प्रशासन के प्रति उनकी जवाबदेही भी होगी। हर थाने में पुराने रिकार्ड देखकर सम्भावित उपद्रवियों की फहरिस्त बना ली गयी है उन पर कड़ी नजर गुप्तचर विभाग व पुलिस अधिकारियांे द्वारा रखी जाएगी। संवेदनशील क्षेत्रो को नगर ग्रामीण अंचल में चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही नगर के अतिसंवेदनशील क्षेत्रो में मकानो की छतो पर पुलिस फोर्स बैठाने की योजना बना ली गयी है। शासन के अग्रिम आदेश के आने तक स्कूल कालेज तथा बाजार खुले रखने का निर्णय जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा लिया जा चुका है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें